संयुक्त राष्ट्र संघ और वैश्विक संघर्ष/महासभा

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संयुक्त राष्ट्र महासभा (General Assembly)

  • मुख्यालय - न्यूयार्क, 193 सदस्य देश।
  • संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य, महासभा के भी सदस्य होते हैं। प्रत्येक के पास एक वोट का अधिकार होता है।
  • बजट को स्वीकृति प्रदान करना।
  • महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय के लिए दो तिहाई (2/3) बहुमत अवाश्यक।
  • संयुक्त राष्ट्र परिषद् की सिफारिश पर नए सदस्यों का प्रवेश।

महासभा (General Assembly) एक लोकतान्त्रिक संस्था है इसमें सभी देशों का समान प्रतिनिधित्व होता है। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य विमर्शी व नीति निर्माण अंग है। जो मुक्त एवं उदार बातचीत के जरिये समस्याओं का समाधान ढूँढने का प्रयास करता है। यह विश्व का स्थायी मंच एवं बैठक कक्ष है। इसका गठन कुछ इस प्रकार मान्यता पर आधारित है :– "शब्दों से लड़ा जाने वाला युद्ध तलवारों से लड़े जाने वाले युद्ध से श्रेयस्कर है." महासभा की अध्यक्षता महासचिव द्वारा की जाती है। जो सदस्य देशों एवं 21 उप-अध्यक्षों के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें सामान्य मुद्दों पर फैसला लेने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरुरत होती है। महासभा राष्ट्रीय संसद की तरह कानून का निर्माण नहीं करती है।

महासभा में कार्यों को करने हेतु कई प्रकार की समितियाँ हैं :–

  1. निःशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति
  2. आर्थिक एवं वित्तीय समिति
  3. सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति
  4. राजनीतिक एवं औपनिवेशक स्वतंत्रता समिति
  5. प्रशासनिक एवं आय-व्यय सम्बन्धी समिति
  6. विधि समिति

महासभा की बैठक प्रतिवर्ष सितम्बर माह के तीसरे मंगलवार को होती है। इसकी बैठक में विभिन्न अध्यक्ष और कई उपाध्यक्षों का निर्वाचन किया जाता हैं। अनुच्छेद 18 के अनुसार महासभा में किसी भी देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं हो सकता हैं।